बहराइच, 27 अगस्त 2024: जनपद बहराइच के माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/ Posco Act) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त श्याम सुन्दर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹70,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसमें दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
घटना का संक्षिप्त विवरणः पीड़ित की नाबालिग पुत्री को 26/27 नवंबर 2017 की रात अभियुक्त श्याम सुन्दर ने अपनी बहन राम रती की सहायता से बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने 11 दिसंबर 2017 को थाना सुजौली में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 1587/2017 धारा 363, 366, 120-B भा. द. वि. के तहत श्याम सुन्दर और राम रती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक उ0नि0 श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त श्याम सुन्दर के विरुद्ध आरोप पत्र 25 मई 2018 को न्यायालय में प्रस्तुतकिया गया।
दोषसिद्धि का विवरणः "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश और पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दोषी अभियुक्तों के खिलाफ त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में, थाना सुजौली पुलिस, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सन्त प्रताप सिंह, श्री सन्तोष सिंह, श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्य और कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश साहनी के साथ थाना सुजौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी सोनू कुमार की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, अभियुक्त श्याम सुन्दर को कठोर सजा दी गई।
यह निर्णय न्यायालय की दृढ़ संकल्पना को दर्शाता है कि ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ कठोरतम सजा दी जाएगी, जिससे समाज में अपराधियों के प्रति एक सख्त संदेश जाए।